Uttarakhand News : उत्तराखंड हाईकोर्ट (uttarakhand high court) ने सिडकुल पंतनगर में हुए 2016 में हुई भर्ती की जांच एसआईटी से करवाने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला एक जनहित याचिका की सुनावाई के दौरान किया जो साल 2016 में पंतनगर स्थित सिडकुल में नियम के विरुद्ध 40 पदों पर हुई नियुक्तियों के मामले से जुड़ी थी। उत्तराखंड उच्च न्याययाल ने राज्य सरकार (Uttarakhand News) को तीन माह के अंदर एसआईटी जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
uttarakhand high court
उत्तराखंड हाई कोर्ट (uttarakhand high court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की बैंच ने यह फ़ैसला दिया है। हाईकोर्ट में यह याचिका हल्द्वानी (Haldwani News) के रहने वाले प्रकाश पांडे ने दायर की थी। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि साल 2016 में सिडकुल पंतनगर में अलग-अलग 40 से 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके लिए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन किसी तरह की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई। सिडकुल ने बिना लिखित परीक्षा के ही लोगों की नियुक्ति कर दी।
इस जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि सिडकुल में जिन लोगों को नियुक्ति मिली वे किसी न किसी राजनेता के संबंधित हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले की जाँच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी से करवाने की अपील की थी। वहीं सरकार की ओर से हाईकोर्ट की बताया गया कि मामले की एसआईटी जांच चल रही है।
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