सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गर्मी की छुट्टियां रद्द की

Adultery is no longer a criminal offence: Indian SC

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी है और 19 जून तक काम जारी रखने का फैसला किया है। इसकी घोषणा शुक्रवार को की गई। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने एक पूर्ण अदालत की बैठक (फुल कोर्ट मीटिंग) की, जहां गर्मियों की छुट्टी के दौरान काम जारी रखने के लिए आम सहमति बनी।

रजिस्ट्रार, प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों को लेकर 14 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के आंशिक संशोधन के तौर पर यह सूचित किया जाता है कि 18 मई से 19 जून (दोनों दिन शामिल) तक सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर 2020 की गर्मियों की छुट्टियों को पुनर्निर्धारित किया गया है। कार्य की अवधि भी घोषित की गई है।”

सूत्रों के अनुसार, शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला किया है कि वह सभी प्रकार के लंबित और नए मामलों को उठाएगी, जिसमें अवकाश अवधि के दौरान तत्काल मामले भी शामिल होंगे। इन मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से कोरोनावायरस के प्रकोप से जुड़ी स्थिति पर निगरानी जारी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वह गर्मी की छुट्टी का लाभ नहीं लेने के फैसले की समीक्षा कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च से कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है, जहां केवल अत्यंत जरूरी मामलों को ही प्राथमिकता दी जा रही है।

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