फ्री में जमीन लेने वाले प्राइवेट अस्पताल मुफ्त में कोरोना वायरस मरीज इलाज क्यों नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

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देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि फ्री में जमीन लेने वाले प्राइवेट अस्पताल कोरोनावायरस के मरीजों का मुफ्त या फिर कम खर्च में इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे अस्पतालों की सूची बनाने के लिए कहा है जो कोरोनावायरस संक्रमितों का इलाज  फ्री या कम फीस में कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए हैं। इस याचिका में मांग की गई थी कि कोरोनावायरस के मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्तपाल में मुफ्त या कम खर्च हो।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्रवासी मजदूरों के हालात पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। अदालत का कहना था कि सरकारों ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उनमें काफी कमियां हैं।

कोरोनावायरस के संक्रमितों का भारत में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। भारत में फिलहाल संक्रमितों की संख्या ढेड़ लाख से ज्यादा हो गया है। बता दें कि देश में बीते छह दिनों  रोज छह हजार से ज्यादा कोरोनावायरस संक्रमित सामने आ रहे हैं।

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