आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court to hear AGR case on June 11 - Moneycontrol.com

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों के दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साथ ही इस याचिका को भी सुनने से इनकार कर दिया।

तमिलनाडु के DMK-CPI-AIADMK समेत कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छीना गया है ? याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों के फायदे की हीं बात कर रहे है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी आरक्षण के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘आरक्षण का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आज यही कानून है।’ तमिलनाडु में OBC छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में सीटों आरक्षित नहीं करने को मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की।

Source – NBT
Shubham Singh
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शुभम सिंह - द न्यूज़ स्टॉल में न्यूज़ एडिटर है, जो देश -दुनिया की तमाम ख़बरों पर बराबर पकड़ रखते हैं। द न्यूज़ स्टॉल से पहले वे Zee News UP UK, News 18 UP में काम कर चुके हैं। अखबार पढ़कर दिन की शुरुआत करना शुभम की आदत है।

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